अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को एक वर्ष का कठोर कारावास
कलियर में अवैध रूप से निवास करते मिले बांग्लादेशी नागरिक को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड अदा न करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक अभियोजन अधिकारी मनोज पंवार ने बताया कि 30 जुलाई 2017 को विशेष शाखा प्रभारी भूपेंद्र मेहता कलियर में बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन का कार्य कर रहे थे। तभी कलियर में पार्किंग के समीप एक संदिग्ध व्यक्ति मिला। जिसने अपना नाम मोहम्मद अब्दुल गफूर बताया था।
पासपोर्ट और भारत में रहने संबंधी अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं मिले
जांच में पता लगा कि मोहम्मद अब्दुल गफूर बांग्लादेश के मोहल्ला मेहर चंडी, पोस्ट पद्दा आवासिक, थाना वोवालिया, जिला राजशाही का रहने वाला है। उसके पास पासपोर्ट और भारत में रहने संबंधी अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं मिले। इस पर उसके खिलाफ कलियर थाने में विदेश पासपोर्ट अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। सहायक अभियोजन अधिकारी पंवार ने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी पसबोला की कोर्ट में चल रही थी।
कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल गफूर को एक साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश शिवानी पसबोला ने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया है कि सजा पूरी होने के बाद अभियुक्त को निर्वासन संबंधी कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी के समक्ष पेश किया जाए। कोर्ट के निर्णय से विदेश मंत्रालय, जिलाधिकारी और एसएसपी कार्यालय को अवगत कराने के लिए निर्देशित किया है।