Hate Speech मामले में आजम खान को तीन साल की सजा, विधायकी पर लटकी तलवार | Nation One
Hate Speech : सपा के नेता आजम खां को गुरूवार को भड़काऊ भाषण देने के लिए 3 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खां लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे और साल 2019 में मिलक कोतवाली क्षेत्र में आजम ने एक जनसभा में प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हुए अपनी बात शुरू की और धीरे-धीरे मुख्यमंत्री और फिर रामपुर के डीएम को टारगेट किया था।
इस दौरान उन्होंने तत्कालीन रामपुर डीएम पर इस तरह की ओछी टिप्पणी की कि किसी को भी शर्मसार कर दे। इस मामले में तत्कालीन डीएम आन्जनेय कुमार सिंह ने तत्कालीन सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से जानकारी ली और उसके बाद आयोग भी इसमें एक्टिव हुआ था।
Hate Speech : जनसभा में हेट स्पीच
इसके बाद मामले में प्रभारी वीडियो अवलोकन टीम अनिल कुमार की ओर से आजम खां के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन समेत अन्य आरोपों में एफआईआर करायी गई थी।
आजम खां ने 07 अप्रैल 2019 को मिलक क्षेत्र के खाता नगरिया गांव में आयोजित जनसभा में हेट स्पीच दी थी। जिस पर रामपुर प्रशासन से लेकर आयोग तक एक्टिव हो गया था और दो दिन बाद यानी 9 अप्रैल 2019 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
आजम खां पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक उन्होंने भड़काऊ भाषण में कहा था- मोदी जी आपने ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है… बहुत उमस की जिंदगी गुजार रहे हैं… जो कांग्रेस का केंडीडेट खड़ा हुआ है।
Hate Speech : सिर्फ मुसलमानों में वोट न मांगे
वह सिर्फ मुसलमानों में वोट न मांगे…. कुछ हिंदु भाइयों में जाकर भी वोट मांगे.. सारा दिन मुसलमानों में वोट मांग रहा है ताकि, मुसलमानों का वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी को जिता सके…। इसके साथ ही तमाम धर्म विशेष के लोगों को भड़काने वाली बहुत सी बातें कहीं थी।
साथ ही आजम खां ने डीएम पर भी अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा- तुम्हें दिख रहा कि रामपुर में कैसा कलेक्टर आया है और अपने साथ तीन अधिकारी कैसे लेकर आया है….।
Hate Speech : रामपुर को नरक बना दिया
एक महीने के अंदर इस कलेक्टर ने रामपुर को नरक बना दिया है। इसने रामपुर में दंगा कराने की कोई कसर नहीं रखी। इस जैसे जाने कितने कलेक्टर मेरे दफ्तर में खड़े रहते थे…और भी काफी कुछ अमर्यादित टिप्पणी की गई थी।
बयान में शामिल इन सभी अंशों को कोर्ट में पेश करके मजबूती के साथ पैरवी की गई थी। अब कोर्ट ने आजम खां पर लगाए हुए आरोपो का सही ठहराते हुए, 3 साल की जेल की सजा सुनाई है।
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