कुल्हाड़ी से किया हमला, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
मध्यप्रदेश के सागर जिले के खुरई में हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को पांच वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई है।
मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई तहसील में द्धितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री सुमन श्रीवास्तव ने मामूली विवाद में हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को पांच वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई है। बांदरी थाने के हड़ुआ गांव में 17 अगस्त 2018 को मामूली विवाद को लेकर आरोपी भरत सिंह लोधी ने अनिल उर्फ अन्नू सिंह लोधी व देवेन्द्र लोधी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था।
जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया था। कोर्ट ने आरोपी भरत सिंह लोधी को धारा 307 में पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई।
सागर, मध्यप्रदेश से राम अवतार पटेल की रिपोर्ट