अब तक क्यों नहीं की लोकायुक्त की नियुक्तिः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 12 राज्यों के मुख्य सचिवों को फटकार लगाते हुए पूछा कि अभी तक इन राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई है। जस्टिस रंजन गोगोई और आर भानुमति की बेंच ने उड़ीसा के मुख्य सचिव से राज्य में लोकायुक्त की स्थिति को लेकर सवाल किए और कहा कि राज्य के पास में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कोई लोकपाल भी है या नहीं।
12 राज्यों से पूछा नियुक्ति नहीं होने का मुख्य कारण
कोर्ट ने जिन राज्यों से लोकायुक्त नहीं नियुक्त करने का कारण पूछा है उनमें जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलांगना, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और दिल्ली शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 12 राज्यों से अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने का मुख्य कारण बताने को कहा है।
लोकपाल की धारा 63 और लोकायुक्त कानून 2013 के अनुसार, हर राज्य को एक संगठन की नियुक्ति करनी है जिसे लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें यह मांग की गई है कि राज्यों को प्रभावी लोकायुक्त के लिए पर्याप्त बजट आवंटन और जरूरी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।