1900 एनजीओ पर कार्रवाई की चेतावनी
नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1900 गैर सरकारी संगठनों को चेतावनी दी कि यदि विदेशी चंदे के लिए निर्धारित बैंक खातों की पुष्टि करने में नाकाम रहे तो दंडात्मक कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। मान्यता प्राप्त सभी गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेशी चंदा एक ही निर्धारित बैंक खाते में मिलना चाहिए।
स्वयंसेवी संगठनों को विदेशों से चंदा प्राप्त करने से संबंधित एफसीआरए के विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम के तहत पंजीयन कराना होता है। सात जून को मंत्रालय ने 2025 गैर सरकारी संगठनों को एक पखवाड़े के भीतर खातों की पुष्टि करवाने को कहा था। ऐसा नहीं करने वाले संगठनों को इस हफ्ते भेजे नोटिस में गृह मंत्रालय ने कहा, ‘यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में संगठनों ने अब तक विदेशी चंदे के लिए तय बैंक खाते की पुष्टि नहीं कराई है।’ इसमें गैर सरकारी संगठनों से बैंक खातों की तुरंत पुष्टि करवाने को कहा गया और चेतावनी दी कि इसका पालन नहीं करने की दशा में एफसीआरए नियमों के तहत उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक कुल 1927 गैर सरकारी संगठनों ने अपने बैंक खातों की पुष्टि नहीं की है।