बिना आधार नहीं खुलेगा खाता, 50 हजार के लेन-देन पर नंबर जरूरी
नई दिल्ली
सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को सरकार ने ऐलान किया कि बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। इसके साथ ही 50,000 रुपये या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए आधार नंबर फॉर्म में भरना होगा। सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार क्रमांक जमा करने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे। इससे पूर्व आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के अंतिम फ़ैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें पैन कार्ड से जोडऩे पर जोर नहीं दे सकती, लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें इसे पैन कार्ड से जोडऩा होगा।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्यवस्था दी जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन आवंटन के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है। इस मसले पर न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने चार मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आधार से पकड़े जाएंगे टैक्स चोर
दरअसल सरकार की सोच है कि देश में लोगों ने जानबूझकर पैन कार्ड नहीं बनवाए हैं ताकि टैक्स देने से बचा जा सके। वहीं आधार कार्ड अधिकतर लोगों के पास पहुंच चुके हैं। ऐसे में भविष्य में पैन कार्ड का स्वरूप खत्म किया जा सकता है और आधार कार्ड से टैक्स संकलित किया जा सकता है। हालांकि पैन कार्ड में नाम, पहचान, फोटो और जन्म की तारीख होती है, पहचान होती है।