Politics : उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के अपहरण हत्या मामले में शनिवार को दोषी करार दिया।
मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया है।
साथ ही, अफजाल को 4 साल की सजा दी गई है और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट के दोषी करार देने के बाद अफजाल अंसारी की संसदीय सदस्यता जाने की संभावना है। अंसारी भाईयों पर 2007 में मामला दर्ज किया गया था।
Politics : कृष्णानंद राय की पत्नी अल्का ने दी प्रतिक्रिया
मुख्तार अंसारी व उसके भाई अफजाल अंसारी को आज यूपी के गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था।
इन दोनों की पेशी से पहले कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि यूपी में माफिया का शासन खत्म हो गया है। यहां पर कानून का शासन बरकरार हो गया है। अलका राय ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है।
Politics : मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा
मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करने से पहले सुरक्षा के चौकस इंतजाम कर दिए गए थे। एसपी कार्यालय से कोर्ट की तरफ जाने वाले रास्तों पर अवरोधक लगा दिए गए थे।
मुख्तार अंसारी कोर्ट की कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा। वहीं बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी पेशी के लिए कोर्ट में पहुंच गए थे।
Politics : एमपी-एमएलए कोर्ट ने पहले फैसला रखा था सुरक्षित
बीते साल 23 सितंबर 2022 को मुख्तार और उसके बड़े भाई अफजाल पर कोर्ट ने आरोप तय किए थे। इसके बाद मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की तरफ से 21 फरवरी को कुछ सबूत पेश किए गए थे। इसी के साथ ही 1 और 2 अप्रैल को कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इस पर 15 अप्रैल की नई तारीख दी गई थी, लेकिन कुछ कारणवश फैसला नहीं हो पाया था। इसके बाद कोर्ट ने 29 अप्रैल की तारीख तय की थी और आज इस पर फैसला सुनाया।