SC ने इन महिलाओ की शादी की रद्द, पढ़े पूरी खबर | Nation One
Supreme Court ने आज एक महिला की शादी को इस आधार पर रद्द कर दिया कि वह लंबे समय से अपने ससुराल में नहीं रह रही थी। उसने इसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि महिला द्वारा पेश किए गए सबूतों के अध्ययन से पता चलता है कि उसने वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने का कोई प्रयास नहीं किया। ना उसने वैवाहिक अधिकारों के लिए याचिका दायर की।
बता दें कि पति असम के तेजपुर में कारोबार कर रहा था और उसकी पत्नी गुवाहाटी के एक कॉलेज में नौकरी कर रही थी। वे 1 जुलाई 2009 से अलग रह रहे हैं। पीठ ने कहा कि जब पति की मां की मौत हुई थी तब वह दिसंबर 2009 में सुसराल गयी थी, लेकिन वहां बस एक दिन ही रुकी थी।
हाईकोर्ट वही एक अन्य मामले में ससुराल पक्ष द्वारा दायर याचिकाओं पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बलात्कार का आरोप में एक रिपोर्ट दर्ज करने और फिर समझौते के आधार पर इसे रद्द करने की मांग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दुष्कर्म मामले से जुड़ी प्राथमिकी रद्द करने का आदेश देते हुए चिंता व्यक्त की। पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि केवल वैवाहिक मामलों में दबाव बनाने के लिए पति के परिवार के पुरुष सदस्यों के खिलाफ बलात्कार की शिकायतें दर्ज करने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखकर दुख होता है। इसके साथ ही पीठ ने पीड़िता द्वारा ससुर के खिलाफ वैवाहिक विवाद में दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में दायर मामले को खारिज कर दिया।