कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। बता दें कि रात 10:30 बजे से सवेरे 5:00 बजे तक राज्य में आवाजाही पर प्रतिबंध होगा।
वहीं सार्वजनिक वाहन, हॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल जिम जैसे व्यवसाय को 50% क्षमता के साथ चलाने के आदेश दिए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि कुंभ मेला क्षेत्र हरिद्वार में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई एसओपी प्रभावी रहेगी।

