दिल्ली में 30 नवंबर तक पटाखे खरीदने, बेचने व जलाने पर बैन | Nation One
नई दिल्लीः दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और कोरोना के मामलों में तेजी से हो रहे इजाफे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया है. यह बैन 7 से 30 नवंबर तक रहेगा. यही नहीं इस दौरान ग्रीन पटाखे भी नहीं जला सकेंगे. इस अवधि के दौरान पटाखों को बेचने, खरीदने और जलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री ने सभी दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे कोरोना काल में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए इस बार दीपावली पर किसी भी तरह के पटाखे नहीं जलाएं और प्रदूषण को नियंत्रित करने में अपना योगदान दें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. कोरोना काल के दौरान प्रदूषण का बढ़ना लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है. सीएम ने बताया कि, इस दौरान मुख्य सचिव, स्वास्थ्य अधिकारियों और सभी डीएम के साथ दिल्ली में कोरोना की स्थिति और तैयारियों को लेकर समीक्षा भी की गई. बैठक में कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें दिल्ली में पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जलाने की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने आदेश का शत प्रतिशत पालन कराने की जिम्मेदारी सभी जिलाधिकारियों को दी है. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया था. एनजीटी ने सबसे सवाल किया था कि क्या 7 से 30 नवंबर तक पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया जा सकता है? एनजीटी ने पटाखों से प्रदूषण की स्थिति और भयावह होने की आशंका व्यक्त करने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान इन विभागों और सरकारों को नोटिस भेजे.
ग्रीन पटाखे जला सकेंगे गुरुग्राम में
गुरुग्राम जिला प्रशासन ने दीपावली से पहले और बाद में आतिशबाजी जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकती है और उसमें भी ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते हैं. इतना ही नहीं लोग घरों की बालकनी, छत, आवासीय जगहों, सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी नहीं जला सकते हैं. प्रशासन ने जिले में 8 स्थान निर्धारित किए है, जहां पटाखे जला सकेंगे. जिलाधीश और उपायुक्त अमित खत्री का कहना है कि आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के एसएचओ की ड्यूटी लगाई गई है. आदेश 15 नवंबर तक लागू रहेंगे.