ऩई दिल्ली : केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए डिजिटल मीडिया को न केवल मान्यता दी बल्कि उसके स्व-नियमन की भी अनुशंसा की है. अब न्यूज वेबसाइट भी सरकारी विज्ञापन ले सकेंगी. सरकार ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ताजा न्यूज प्लेटफार्म को खबरों में अनुशासन के लिए स्व-नियमन संस्था बनाने की अनुमति दी है. साथ ही डिजिटल न्यूज मीडिया में 26 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का तौर-तरीका भी स्पष्ट कर दिया है.
केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल प्रकाशकों के लिए टीवी और प्रिंट की तरह जिस स्व-विनियमन संस्थान को बनाने का उल्लेख किया गया है वह पहले से ही अस्तित्व में है. सभी प्रमुख डिजिटल प्रकाशक डीएनपीए- (डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन) से जुड़े हुए हैं.
डीएनपीए डिजिटल मीडिया पर समाचार प्रकाशित करने वाले सभी प्रमुख प्रकाश को का समूह है जो पिछले कुछ समय से इसी दिशा में कार्यरत है.यह संस्थान डिजिटल मीडिया के समग्र विकास और नए मानक स्थापित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
डीएनपीए ने सरकार द्वारा उल्लेखनीय स्व-नियमन पर विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए हैं. सभी सदस्य इन दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हैं। इनका उद्देश्य डिजिटल मीडिया पर भी पत्रकारिता के उच्च मानकों को कायम रखना और जवाबदेही को स्पष्ट करने का है.
डिजिटल मीडिया को भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जैसी सुविधाएं मिलेगी
आपको बता दें, बीते शुक्रवार को केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि 18 सितंबर, 2019 में केंद्र की तरफ से डिजिटल न्यूज मीडिया को 26 फीसदी एफडीआई की इजाजत दी गई थी. इसके मद्देनजर डिजिटल प्लेटफार्मों को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिलने वाली सुविधाएं देने का फैसला हुआ है. साथ ही डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म सरकारी विज्ञापन ले सकेंगे. उनके कर्मचारियों को पीआईबी मान्यता मिलेगी.
न्यूज वेबसाइट के कर्मचारी भी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं ले सकेंगे.मंत्रालय ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल मीडिया भी स्व-नियमन संस्थान गठित कर पाएगा, ताकि भविष्य में सरकार के सामने उनका आधिकारिक पक्ष पेश किया जा सके.