पशुओं के ‘रोका-छेका‘ से राज्य में बारहमासी खेती को मिलेगा बढ़ावा : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल | Nation One
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में बारहमासी खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खुले में चराई की प्रथा पर रोक लगाने तथा पशुधन प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों, किसानों और पंचायत पदाधिकारियों को गांव में बैठक कर पशुओं के ‘रोका-छेका‘ की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि इससे फसलों को होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री बघेल ने नगरीय इलाकों विशेषकर सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों पर भी कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 जून के बाद सड़कों पर घूमते पाये जाने वाले पशुओं के मालिकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय के सभाकक्ष में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया तथा मुख्यमंत्री के ग्रामीण विकास सलाहकार प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में कृषि, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि ‘रोका-छेका‘ छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा रही है, परंतु समय के साथ इस पुरानी परंपरा के पालन में कमी आई है, जिसकी वजह से खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचने के साथ ही उतेरा और उन्हारी की खेती भी प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उतेरा और उन्हारी की खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया हुआ करती थी।
उन्होंने कहा कि राज्य में बारहमासी खेती को बढ़ावा देने के लिए पशुओं का प्रबंधन (रोका-छेका) जरूरी है। उन्होंने कहा कि गांव में गौठानों का निर्माण भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने गौठानों में पशुओं के रख-रखाव के लिए बेहतर व्यवस्था करने के साथ ही गौठान समितियों को सक्रिय करने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 जून से लेकर 30 जून तक सभी गांवों में बैठक आयोजित कर पशुओं के रोका-छेका की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक गांव में रोका-छेका हेतु बैठक आयोजन से लेकर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु ग्रामवार अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के भी निर्देश दिए हैं।
उन्होंने गांवों में निर्मित गौठानों की मरम्मत के लिए जिलों को गौठानों की संख्या के मान से आवश्यक राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में निर्मित होने वाले गौठानों में एक कमरा और शेड का निर्माण कराया जाना चाहिए, ताकि यहां पशुओं के उपचार आदि के लिए पशु चिकित्सकों के बैठने तथा आवश्यक दवाएं, उपकरण एवं अन्य सामग्री को सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो सके।
गौठानों में शेड का निर्माण होने से आर्थिक गतिविधियों का संचालन बेहतर तरीके से हो सकेगा। बैठक में गौठानों के संचालन और चरवाहे को दिए जाने वाले मानदेय के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गौठानों को राज्य शासन द्वारा हर माह 10 हजार रूपए का अनुदान दिया जा रहा है। गौठान समिति इस उपयोग एवं चरवाहे के मानदेय के बारे में यथोचित निर्णय ले सकेगी।
मुख्यमंत्री ने नगरीय इलाकों विशेषकर रायपुर एवं दुर्ग में गौठान के निर्माण के लिए आवश्यक राशि नगरीय प्रशासन विभाग को दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठान स्थापना के लिए रायपुर में विधानसभा के पास 12 एकड़ भूमि तथा गौशाला के पास लगभग 300 एकड़ भूमि है।
उन्होंने कहा कि शहरी ईलाकों में इस बात की मुनादी की जानी चाहिए कि 30 जून तक मवेशी पालक अपने मवेशियों के रख-रखाव का उचित प्रबंध सुनिश्चित कर लें अन्यथा इसके बाद शहरों एवं सड़कों पर खुले में घूमने वाले पशुओं को नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा गौठानों में रखने की व्यवस्था की जाएगी और संबंधित पशुपालकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी।