निर्भया रेप केस में दोषी मुकेश सिंह को सुप्रीम कोर्ट सो झटका लगा है। 20 मार्च को फांसी रोकने की उसकी एक और कोशिश फेल हो गई है।
दरअसल दिल्ली गैंगरेप के दोषी मुकेश ने अपनी पूर्व वकील वृंदा ग्रोवर के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
वकील एम. एल. शर्मा का आरोप है कि इस मुकदमे में मुकेश के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील वृंदा ग्रोवर ने उस पर दबाव डाल कर क्यूरेटिव याचिका दाखिल करवाई।
शर्मा के मुताबिक, क्यूरेटिव पेटिशन दायर करने की समय सीमा तीन साल थी, जिसकी जानकारी मुकेश को नहीं दी गई।
सलिए मुकेश को नए सिरे से क्यूरेटिव याचिका और दया याचिका दाखिल करने का मौका दिया जाए।
वहीं चारों दोषियों के परिवारवालों ने रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इच्छामृत्यु की मांग की है।
आपको बता दें कि नए डेथ वारंट के अनुसार, निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को 20 मार्च सुबह साढ़े पांच बजे फांसी की सजा दी जानी है।
अभी तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी दोषियों की दया याचिका खारिज कर चुके हैं।