नैनीताल: नए साल में नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से सहायक अध्यापकों को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से अब सहायक अध्यापकों के पद को बैकलॉग से भरे जाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। दरअसल, बीते कुछ दिन पहले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश राम टम्टा ने इस मामले पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रकाश राम टम्टा ने इस याचिका में कहा था कि सहायक अध्यापकों के पदों को भरने से पहले बीते साल में चयनित अभियर्थियों को वरियता दी जानी चाहिये लेकिन सरकार की भर्ती प्रक्रिया में ऐसा नहीं किया जा रहा। वही इसकी तहत अब हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों की भर्ती पर रोक लगाई है।
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जिसके बाद अब हाईकोर्ट की तरफ से सहायक अध्यापको के पद को बैकलॉग से भले जाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। वही इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया है कि वो रिक्त पदों की भर्ती बैकलॉग से कर सकती है। बशर्ते सरकार को इसके लिए पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। इस मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सहायक अध्यापकों के 541 पदों को बैकलॉग से भरे जाने पर रोक लगा दी है। जिसके चलते नए साल में अब सहायक अध्यापको के लिए यह एक बड़ झटका लग गया है। हाईकोर्ट के द्वारा सुनाए गए इस फैसले से सहायक अध्यापको को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।