
देहरादून : इस शख्स ने ससुराल में घुसकर पत्नी को उतारा मौत के घाट ,मिली ये सजा…
देहरादून : 25 नवंबर 2014 की रात दून के डिफेंस कॉलोनी में एक पति ने अपनी पत्नी की बड़ी बेहरहमी से हत्या कर दी थी। उसी के चलते आरोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मामले में दोषी सागर उर्फ बब्लू को 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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अपर जिला जज प्रथम आरके खुल्बे की अदालत ने बुधवार को पति को दोषी करार दे दिया था। अदालत कार्यवाही में साग हत्या और आर्म्स एक्ट में दोषी पाया। गुरुवार को दोषी पति की सजा का एलान अदालत ने किया। इस संबंध में अदालत द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।
दिव्या ने 16 की उम्र में सागर से की थी शादी…
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर द्वारा कोर्ट को बताया गया था कि डिफेंस कॉलोनी निवासी दिव्या की 16 की उम्र में सागर से शादी की थी। दिव्या और सागर के घरवाले शादी के लिए राजी नहीं थे, जिस वजह से दोनों घर छोड़कर चले गए और विवाह रचा लिया था। शादी के कुछ साल पति-पत्नी में लगातार अनबन होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दिव्या ने घर छोड़ दिया था और खुद डिफेंस कॉलोनी में अपने मायके में रहने लगी थी।
25 नवंबर 2014 की रात करीब साढ़े नौ बजे…
दिव्या ने फैमिली कोर्ट में सागर से तलाक के लिए अर्जी डाली थी। इस बात का पता लगते ही सागर आगबबूला हो गया, जिसके चलते 25 नवंबर 2014 की रात करीब साढ़े नौ बजे वह पत्नी के मायके पहुंच गया जहां सागर की दिव्या के पिता से खूब बहस हो गई। इस दौरान दिव्या के पिता ने गुस्से में आकर सागर को एक थप्पड़ जड़ दिया था। इसके दौरान दिव्या बीच में आ गई और गुस्से से लाल हुए सागर ने उसपर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना को अंजाम देकर वह फरार हो गया था।
आजीवन कारावास की सजा…
मायके वाले दिव्या को सीएमआई अस्पताल लेकर गए थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह अदालत में पेश किए गए थे। सभी तथ्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने सागर को हत्या के लिए धारा 302 व 25 आर्म्स एक्ट में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।