लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस आदित्यनाथ द्वारा 2007 में दिए गए एक भड़काऊ भाषण को लेकर जारी किया है। जिसमें उनके भड़काऊ भाषण के लिए उनसे पूछा गया है कि योगी पर मुकदमा क्यूँ नहीं चलना चाहिए ? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब मांगा हैं।
बता दें याचिकाकर्ता राशिद खान ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाया था और कहा था कि उनके पक्ष को सुने बिना ही मामला खारिज कर दिया गया था। इसी मामले को लेकर याचिकाकर्ता परवेज ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। ज्ञात हो कि 2007 में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के एक भाषण के बाद दंगा हो गया था। जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
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2008 में मोहम्मद असद हयात और परवेज ने दंगो में हुई मौत के बाद सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें योगी द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण को दंगे की वजह बताया गया था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस दौरान इन्हें 11 दिनों की पुलिस कस्टडी में भी रखा गया था।
याचिका में योगी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 153A, 395 और 295 के तहत जांच की मांग की गई। जिसके बाद केस की जांच सीबी-सीआईडी ने की और 2013 में भड़काऊ भाषण की रिकॉर्डिंग में योगी की आवाज सही पाई गई।