खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 2015 में शहर में विशाल मेगा मार्ट व अन्य दो स्टोरों से खाद्य पदार्थो के सेंपल भरे गए थे। इनमें फॉर्च्यून ब्रांड सरसों तेल, अमूल दूध तथा गुझिया के नमूने प्रयोगशाला रिपोर्ट में अधोमानक पाए गए थे। एडीएम (प्रशासन) केएस टोलिया की कोर्ट ने मंगलवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्माता कंपनी फॉर्च्यून व अमूल पर ढाई-ढाई लाख रुपये व विक्रेता विशाल मेगा मार्ट पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं गुझिया के लिए लाला बाजार स्थित मैसर्स हजारा फूड्स पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
विशाल मेगामार्ट पर 75 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार ने बताया कि विशाल मेगा मार्ट से लिए गए फॉर्च्यून कंपनी के सरसों तेल के नमूने अधोमानक पाए जाने पर निर्माता कंपनी मैसर्स अडानी दिलमार्ड के लक्ष्मण कुमार निवासी अलवर (राजस्थान) पर ढाई लाख रुपये व विशाल मेगामार्ट पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
वहीं एनटीडी स्थित विक्रम जनरल स्टोर से लिए गए अमूल गोल्ड दूध के मामले में निर्माता कंपनी बानासकाठा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर पालनपुर गुजरात पर ढाई लाख रुपये अर्थदंड लगाया।
2016 में लाला बाजार स्थित मैसर्स हजारा फूड्स से गुझिया का नमूना भरा था। गुझिया के अधोमानक नमूनों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 51 के तहत विक्रेता को दोषी मानते हुए 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।