दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लांड्रिंग के एक मामले में भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने ईडी को माल्या की संपत्ति कुर्क करने और स्टेटस रिपोर्ट आठ मई तक पेश करने का भी निर्देश दिया है। देश के सबसे बड़े शराब और एयरलाइंस कारोबारी रहे विजय माल्या पर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित 17 बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपये कर्ज लेकर देश से भागने का आरोप है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने वसूली के लिए दिया बड़ा आदेश
दरअसल, विजय माल्या के ब्रिटेन भाग जाने के बाद से ही कोर्ट उसे नोटिस जारी कर रहा है। अब पटियाला हाउस कोर्ट ने वसूली के लिए बड़ा आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने माल्या के खिलाफ नोटिस जारी किया था, लेकिन कई नोटिस के बाद भी वह पेश नहीं हुआ।
गौरतलब है कि इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट माल्या को भगोड़ा घोषित कर चुका है। साथ ही उसकी 1620 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दे चुका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हलफनामा दायर कर देश-विदेश में जाम की गई संपत्ति की जानकारी देने को कहा है।