हुंडई मोटर पर 87 करोड़ का जुर्माना
नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय प्रतिर्स्धा आयोग (सीसीआई) ने दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई की भारतीय इकाई हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को प्रतिस्पर्धा अधिनियमों के उल्लंघन का दोषी करार देते हुए उस पर 87 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
सीसीआई ने कहा कि उसने डीलरों के साथ सांठ-गांठ कर अपने यात्री वाहनों की न्यूनतम खुदरा कीमत तय कर रखी है। उसने वाहनों के अंकित मूल्य पर अधिकतम छूट की निगरानी की प्रणाली भी बना रखी है जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन है। आयोग ने कहा कि कंपनी ने अपने डीलरों को चुनिंदा लुब्रिकैंट/ऑयल इस्तेमाल करने के लिए भी बाध्य किया है तथा दूसरे लुब्रिकैंट/ऑयल के इस्तेमाल पर वह डीलरों पर जुर्माना लगाती है।
अंतिम आदेश में सीसीआई ने कंपनी को इस तरह की प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवस्था समाप्त करने की हिदायत दी है तथा पिछले 3 साल के उसके औसत राजस्व के 0.3 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया है।