1993 मुंबई हमलाः सलेम सहित 6 दोषी करार, सोमवार को सजा पर फैसला
मुंबई
12 मार्च, 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने गैंगस्टर अबू सलेम समेत छह आरोपियों को दोषी ठहराया। अब्दुल कय्यूम को बरी किया गया, यह दाऊद इब्राहिम के दुबई दफ्तर में मैनेजर था। सोमवार से दोषियों की सजा पर सुनवाई की जाएगी। अबू सलेम हमले में मुख्य साजिशकर्ता था। मुस्तफा दोसा ने दुबई से हथियार और विस्फोटक मुंबई भिजवाए। धमाकों की साजिश की पहली मीटिंग इसी के घर पर हुई।
मोहम्मद दोसा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी और हमले की साजिश को अंजाम देने में मददगार था। ताहिर मर्चेंट ने धमाकों के लिए पैसा जुटाया। कई आरोपियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भिजवाया। फिरोज अब्दुल राशिद खान ने दुबई में साजिश के लिए मीटिंग में शामिल हुआ। हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की। करीमल्लाह शेख ने दोस्त को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग दिलवाई। हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की। क्या था मामला
12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे। बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये संपत्ति नष्ट हुई थी। इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।
100 दोषियों को सजा
धमाकों के मामलों में अदालत ने दूसरे चरण में आरोपियों पर यह फैसला दिया। इससे पहले, धमाकों के केस में शुरुआती 123 आरोपियों का ट्रायल 2006 में खत्म हुआ था, जिसमें 100 दोषियों को सजा सुनाई गई थी। सजा पाने वालों में अभिनेता संजय दत्त भी शामिल था। सलेम ने माना था कि उसने संजय दत्त को हथियार दिए थे। वहीं साल 2015 में याकूब मेमन को दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी गई थी। वहीं ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम 1995 से फरार है।