1 अक्टूबर 2019 : आज से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए आपकी जेब में पड़ेगा कितना असर…
1 अक्टूबर 2019 से देशभर में कई नए नियम लागू हो जाएगें, जिसका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जीएसटी रेट, कॉर्पोरेट टैक्स, प्लास्टिक के प्रयोग समेत कई चीजें बदल जाएंगी। इसके अलावा रसोई गैस की कीमतों में भी इसी दिन बदलाव किया जाएगा। अगर आपने समय रहते इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो आपका नुकसान होना तय है।
आप भी जानिए कि नए नियमों के बारे में जो 1 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएंगे…
12 फीसदी GST…
नए नियमों के तहत अब 1000 रुपये तक के किराए वाले होटल के रूम के लिए टैक्स नहीं देना होगा। 7500 रुपये तक किराए वाले रूम के लिए किराए पर 12 फीसदी GST देना होगा।
अब 0.75 फीसदी तक मिलने वाला कैशबैक बंद…
1 अक्टूबर से SBI के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर अब 0.75 फीसदी तक मिलने वाला कैशबैक बंद हो जाएगा। नियम में इस बदलाव के बारे में भारतीय स्टेट बैंक मैसेज भेज कर अपने ग्राहकों को जागरूक कर रहा है। अब तक SBI के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर ग्राहकों को 0.75 फीसदी कैशबैक मिलता है। लेकिन अब सभी तेज कंपनियों ने ये स्कीम वापस लेने का फैसला लिया है।
2 अक्टूबर से प्लास्टिक से बने उत्पादों के इस्तेमाल पर पाबंदी…
देश में 2 अक्टूबर से प्लास्टिक से बने उत्पादों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रयोग न करने के अभियान को भी शुरू किया है। देश में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पर प्रतिबंध का फैसला लिया है।
SBI एक अक्टूबर से निर्धारित मंथली एवरेज बैलेंस को…
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 1 अक्टूबर से निर्धारित मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने में 80 प्रतिशत तक कमी करने जा रहा है। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और SBI के ग्राहक हैं तो आपके खाते में 1 अक्टूबर से मेट्रो सिटी की ब्रांच और शहरी इलाके की ब्रांच दोनों में ही मंथली एवरेज बैलेंस (एएमबी) की सीमा को तीन हजार रुपये कर दिया जाएगा।
50 प्रतिशत से कम बैलेंस होने पर 10 रुपये जुर्माना…
अगर मेट्रोसिटी में रहने वाला एकाउंट होल्डर 3000 रुपये का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता और उसका बैलेंस 75 प्रतिशत से कम रहता है तो जुर्माने के तौर पर उसे 80 रुपये और GST देना होगा। 50 से 75 प्रतिशत तक बैलेंस रखने वालों को 12 रुपये और GST देना होगा। 50 प्रतिशत से कम बैलेंस होने पर 10 रुपये जुर्माना और GST देना होगा।
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