उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2019: अब तीन बच्चों वाले भी लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर अपना बड़ा फैसाल सुनाया है। सरकार ने नियम लागू किया था कि तीन बच्चों वाले पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं कोर्ट ने कहा कि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके भी तीन बच्चे होंगे, वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं। इस प्रकरण में पूर्व में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद तीन सितंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट में कांग्रेस और कई प्रधानों व संगठनों ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने फैसला नियम विरुद्ध लागू किया है। हालांकि लोगों ने फैसले को सही भी माना था, लेकिन सरकार के लागू करने के तरीके को लेकर सवाल खड़े किये थे। होईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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